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By Gurmail Singh

येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु को रेप केस में उम्रकैद,

मोहाली में सिक्योरिटी बढ़ाई; पटियाला जेल में सजा काटेगा पादरी बजिंदर, Bajinder gets life imprisonment in rape case

Bajinder gets life imprisonment in rape case,

Bajinder gets life imprisonment in rape case:

येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा हो गई है। मोहाली कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई। इसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया। जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।

इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर ने कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। पत्नी बीमार है। वह सोशल आदमी है। उसकी टांग में राड पड़ी हुई है, इसलिए उस पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।

वहीं पीड़िता ने सजा पर संतुष्टि जताते हुए कहा- ये केस 7 साल से दबा हुआ था। मगर उनके वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी।

यह सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

क्या है Bajinder gets life imprisonment in rape case में उम्रकैद का पूरा मामला, 3 पॉइंट में जानिए…..

1. बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप कियाबजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया।

2. दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटाइस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

3. कोर्ट ने 5 बरी किए, बजिंदर दोषी करार 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पीड़िता के पति का दावा 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था-Bajinder gets life imprisonment in rape case,

इस मामले में पीड़ित महिला के पति का कहना है कि बजिंदर ने केस वापस लेने का दबाव बनाया था। उन पर क्रॉस केस दर्ज कराए गए। झूठे केस भी दर्ज हुए। उन्हें बुड़ैल, कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वे नहीं झुके। डराकर बात नहीं बनी तो पैसों का ऑफर देना शुरू किया। बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आया था, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। अब बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट में जाएंगे।

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1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा बजिंदर के खिलाफ दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी।

वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी।वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी।

जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। इसके बाद पादरी बजिंदर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में फिर दर्ज कर ली।

2. कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया, जबरन छुआ, गले लगायाबजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक अन्य महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें कीं। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए।

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उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। साल 2002 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे अनुचित तरीके से छुआ और गले लगाया।महिला ने यह भी कहा बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा-अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा।

पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत फिर दर्ज की थी।

अब कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (सित) गठित कर दी थी, जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस संबंध में युवती के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं बजिंदर ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

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